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बायोमीट्रिक से ही लगेगी हाजिरी कालेजों में

Shimla: राज्य भर में चल रहे सरकारी कालेज में कार्यरत कर्मियों को अपनी हाजरी बायोमीट्रिक मशीन में दर्ज करनी होग। ऐसा न करने पर उन्हें गैरहाजिर मान कर उस दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा। प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए व्यवस्था दी है कि राजपत्रित और गैरराजपत्रित कर्मी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना करने के लिए बाध्य हैं। 

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया ने एक याचिका का निपटारा करते हुए मंडी स्थित वल्लभ कालेज के शैक्षिणक स्टाफ को आदेश दिए कि वह अपनी हाजिरी अविलंब बायोमीट्रिक मशीन के माध्यम से लगाना सुनिश्चित करें। अदालत ने राज्य सरकार के शिक्षा सचिव को भी आदेश दिए कि वह इन आदेशों की प्रति सभी शिक्षण संस्थाओं को प्रेषित कर इसकी अनुपालना सुनिश्चित करे।

 इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वहां कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ के अलावा दूसरे कर्मी बायोमीट्रिक मशीन पर हाजरी लगा रहे हैं। अदालत ने विभाग द्वारा पेश की गई इस जानकारी को गंभीरता से लिया और आदेश दिए कि सभी सरकारी कालेजों में कार्यरत स्टाफ बायोमीट्रिक मशीन पर हाजिरी लगाएंगे। इसके इलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि आगामी छह माह में सभी बायोमीट्रिक मशीनों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि कर्मियों की हाजिरी किसी भी विभागीय स्तर पर चैक की जा सके।

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