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15 मिनट लेट, तो कटेगी आधे दिन की सैलरी, केंद्र सरकार लाई कर्मचारियों के लिए नया नियम

 


अब ऑफिस में नहीं चलेगी सरकारी बाबुओं की लेटलतीफी

सरकारी दफ्तरों में लेटलतीफी आम बात है, लेकिन केंद्र सरकार अब देर से पहुंचने वाले सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने नया आदेश देते हुए साफ कह दिया कि सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा दफ्तर में 15 मिनट लेट आने की ही परमिशन होगी। अगर कोई 15 मिनट से ज्यादा लेट होता है तो उसको हाफ डे लग जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केवल 15 मिनट देर से आने की अनुमति है।

केंद्रीय कर्मचारियों को अब सुबह 9:15 मिनट तक दफ्तर पहुंचने की आदत डालनी पड़ेगी अगर, वे इस समय तक अपने ऑफिस नहीं पहुंचते हैं और बायोमेट्रिक सिस्टम से पंच नहीं लगाते हैं तो उनका हाफ डे लगा दिया जाएगा। टाइम पर पहुंचने का ये नियम सीनियर जूनियर सभी पर लागू होगा। कोविड-19 अवधि के बाद से, कई सरकारी कार्यालयों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग बंद कर दिया है। केंद्र सरकार ने अब उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि उनके काम करने का कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि वे आम तौर पर शाम सात बजे के बाद दफ्तर छोड़ते हैं। इसके अलावा, उनका यह भी कहना है कि कोविड के बाद से, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की उपलब्धता के साथ वे अकसर घर से काम करते हैं, यहां तक कि छुट्टियों में भी।

बायोमीट्रिक अटेंडेंस लगाना जरूरी

कोरोना महामारी के दौरान बायोमीट्रिक अटेंडेंस लगाना बंद कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए फिर से इसे चालू कर दिया है। हालांकि उसके बाद भी काफी कर्मचारी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब बायोमीट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके जरिए अटेंडेंस लगाने से पता चलता है कि कौन सा कर्मचारी ऑफिस टाइम पर आया है और कौन लेट आया है।

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