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जांच-परख के बाद कुर्क करें बैंक खाते

 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के निर्देश, छह महीने के लिए लिखित में दें आदेश

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि सीमा शुल्क उल्लंघन के मामलों में बैंक खातों को कुर्क करने के अधिकार का प्रयोग तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद ही किया जाना चाहिए और यह कार्य मशीनी ढंग से नहीं होना चाहिए। सीबीआईसी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए निर्देश में यह भी कहा कि जिन मामलों में बैंक खाते कुर्क किए गए हैं, उनमें जांच और निर्णय जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त संबंधित मामलों में छह महीने तक के लिए बैंक खातों की कुर्की के बारे में लिखित रूप में आदेश दे सकते हैं। यह आदेश उस स्थिति में दिया जा सकता है, जहां राजस्व या तस्करी रोकने का मामला हो। ऐसे आदेश को अगले छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

सीबीआईसी के निर्देश में कहा गया है कि कर अधिकारियों को कुर्की आदेश से पहले मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से विचार और जांच करनी चाहिए। बोर्ड ने कहा, इसके अलावा, इस बात विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि अगर खाते को अस्थायी तौर पर कुर्क नहीं किया गया है, तो संबंधित बैंक खाताधारक धन का उपयोग कर सकता है। सीबीआईसी ने कहा कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त को ऐसे कुर्की मामलों के तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और अस्थायी कुर्की की शक्ति का उपयोग मशीनी ढंग नहीं किया जाना चाहिए।

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