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Child Care Leave: शर्तों के साथ मिलेगी चाइल्ड केयर लीव

 

 

हिमाचल में दिव्यांग बच्चों की माता के लिए अधिसूचना जारी


हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की माताओं को अब चाइल्ड केयर लीव देने की अधिसूचना जारी हो गई है वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कई शर्तें भी लगाई गई हैं। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला लिया है। चाइल्ड केयर लीव सिर्फ उसे महिला कर्मचारी को मिलेगी, जिसका बच्चा 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग होगा। अधिकतम दो बच्चों तक ही 730 दिन यानी दो साल का अवकाश मिलेगा। पहले एक साल के अवकाश के लिए पूरी सैलरी मिल जाएगी, जबकि अगले एक साल की अवकाश के लिए 80 फीसदी सैलरी ही मिलेगी। एक कैलेंडर ईयर में तीन बार से ज्यादा स्पैल में यह छुट्टी नहीं मिलेगी।

पांच दिन से कम अवकाश भी चाइल्ड केयर लीव में नहीं दिया जाएगा। यह लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 के रूल 43 बी के बाद 43 सी का प्रावधान किया है। इस मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए राज्य की महिला कर्मचारियों को दो साल की चाइल्ड केयर लीव सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई, 2024 तक इस कमेटी को रिपोर्ट कोर्ट को भी देने को कहा था और मामले की सुनवाई अब पांच अगस्त, 2024 को होगी। यह फैसला शालिनी धर्माणी बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस में आया है।

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