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NEET-UG Exam: नीट पर फैसले के लिए बढ़ा इंतजार

 

उच्चतम न्यायालय ने 18 जुलाई तक स्थगित की मामले की सुनवाई

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

नीट-यूजी (2024) परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों को अभी और फैसले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई फिलहाल 18 जुलाई तक टाल दी है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय देने के लिए सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और नीट-यूजी का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शीर्ष अदालत के आठ जुलाई के निर्देश के अनुसार अपना-अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। कुछ याचिककर्ताओं की पैरवी कर रहे वकीलों को केंद्र और एनटीए की ओर से दाखिल हलफनामों की प्रति अभी तक नहीं मिली है। इसी के साथ उसने मामले को 18 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

शीर्ष अदालत नीट-यूजी 2024 से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें पांच मई को आयोजित इस परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली तथा नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। गौरतलब है कि सुनवाई के लिए 11 जुलाई को कोर्ट में नीट-यूजी का केस 40 से 45 मामले पर लिस्ट किया गया था। केस 33 की सुनवाई के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि शुक्रवार को सबसे पहले नीट पर सुनवाई होगी। हालांकि इसके बाद इस सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार यानी 17 जुलाई को केस की सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की। फिलहाल, कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी है।

सरकार बोली, बड़े पैमाने पर कदाचार का संकेत नहीं

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया है कि नीट-यूजी 2024 में न तो इस बात के संकेत मिले हैं कि ‘बड़े पैमाने पर कदाचार’ हुआ और न ही ऐसे संकेत हैं कि स्थानीय उम्मीदवारों के किसी समूह को लाभ पहुंचा हो। केंद्र ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के नतीजों का डाटा विश्लेषण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने किया और विशेषज्ञों के निष्कर्षों के अनुसार अंक वितरण में घंटी के आकार के वक्र का अनुसरण किया गया, जो बड़े पैमाने पर कराई जाने वाली किसी भी परीक्षा में दिखता है जिससे किसी अनियमितता का संकेत नहीं मिलता। उधर, एनटीए ने शीर्ष न्यायालय में अलग से एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया और कहा कि उसने राष्ट्रीय, राज्य, शहर और केंद्र स्तर पर नीट-यूजी 2024 में अंकों के वितरण का एक विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण दिखाता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई बाहरी कारक प्रतीत नहीं होता, जो अंकों के वितरण को प्रभावित करेगा।

बड़ी मछली लगी हाथ, बिहार से रॉकी गिरफ्तार

रांची। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को रॉकी उर्फ राकेश को बिहार से गिरफ्तार किया। आरोप है कि रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कराकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार सुबह रॉकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही रॉकी फरार चल रहा था। रॉकी नालंदा जिला के हिलसा के गजेंद्रबीघा गांव का रहने वाला है। उसका असली नाम राकेश है। रॉकी की गिरफ्तारी के बाद पेपरलीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के बारे में जानकारी मिलने की संभावना है। मामला सामने आने के बाद से ही यह फरार है।

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