हिंदू देवताओं का करता था अपमान, छात्रों को देता था कुर्बानी की धमकी: जम्मू-कश्मीर में टीचर आरिफ इकबाल सस्पेंड, पुलिस कर रही आरोपों की जाँच
जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह में मंथला हाई स्कूल के छात्रों के विरोध के बाद स्कूल के शिक्षक आरिफ इकबाल को सस्पेंड कर दिया गया। आरिफ पर आरोप था कि वह हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक बातें करता था, उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था। एक आरोप आरफि पर यह भी है कि उसने बच्चे को धमकाकर कहा था कि वह बच्चे के पिता को 15-20 हजार रुपए देगा ताकि वह उसकी कुर्बानी दे सके। अब इकबाल के खिलाफ मामले की जाँच की जा रही है।
छात्रों ने आरिफ इकबाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए- ‘हमें इंसाफ दो’ के नारे लगाए। साथ ही कहा कि पुलिस रोजाना सिर्फ बयान लेने आती है कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं प्रदर्शन कर रहे बच्चों के साथ मौजूद एक शख्स ने कैमरे पर इस मामले में कहा,
“वह शिक्षक था या तबलीगी जमात का कोई मिशन पर था? वह अपने मजहब का बखान करता था। उसने दसवीं कक्षा की छात्राओं से अपना थूक में नाक रगड़ने तक को कहा था। बच्चों ने कई दिनों तक उसके अत्याचार सहे। शुक्रवार को किसी ने कक्षा के बाहर या अंदर से सीटी बजाई उसके लिए उसने सभी छात्रों पर हाथ उठा दिया और सभी छात्रों को पीटा। उसने उन्हें जानवरों की तरह पीटा।”
आगे उस व्यक्ति ने कहा कि आरिफ ने छोटी-छोटी बच्चियों की भी पिटाई की थी। उनके कान की बालियाँ तक निकल गई थीं। उन्हें इतना पीटा था कि वो क्रूरता के कारण बेहोश हो गईं थी। बाद में उनके माता-पिता को आश्वासन देकर शांत कराया गया था। उस समय भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था। छात्र चाहते हैं कि आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार किया जाए।
बता दें कि इन्हीं प्रदर्शनों को देखते हुए डोडा के मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ने आदेश पारित करते हुए आरिफ इकबाल को उनके पद से हटा दिया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि आरिफ इकाबल बच्चों को पीटते तो थे और हिंदू धर्म के बारे में अभद्र बातें भी करते थे।
इसके साथ बता दें कि आरिफ इकबाल के खिलाफ पीड़ितों के माता पिता ने भी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) के तहत एफआईआर संख्या 128/2024 यू/एस 115(2) के तहत स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) भद्रवाह द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई।
ऐसे में आरिफ इकबाल को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक मामले की जाँच चल रही है तबतक वह बिना अनुमति के स्टेशन से बाहर न जाएँ और जाँच में मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। आदेश में कहा गया है कि चूँकि आरोपों की गंभीरता और चल रही जांच के कारण, यह आदेश दिया जाता है कि श्री आरिफ इकबाल, शिक्षक, हाई स्कूल मंथला, जोन भद्रवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है, आगे की जांच लंबित है और निलंबन अवधि के दौरान वह इस कार्यालय से जुड़े रहेंगे। “निलंबन की अवधि के दौरान, वह लागू नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होंगे। यह आदेश अनुशासन बनाए रखने और शैक्षणिक संस्थान की गरिमा को बनाए रखने के हित में जारी किया गया है।”
इस मामले की जाँच हेतु तीन हायर सेकेंड्री स्कूलों की प्रिंसिपलों की समिति बनाई गई है। कहा गया है, “जाँच समिति निलंबित व्यक्ति द्वारा कथित उल्लंघन के कृत्य की गहन जांच करेगी और 21 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को विशेष सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करेगी।”
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