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नौकरी के अंतिम वर्ष में जितना वेतन, उसका आधा पेंशन: OPS-NPS के बाद मोदी सरकार लेकर आई UPS, सरकारी कर्मचारियों को तोहफा

 

मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दी है। जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इस योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार (24 अगस्त 2024) को यूपीएस को मंजूरी दी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थी को 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत मिलेगा। कम से कम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक प्राप्त पेंशन आनुपातिक होगी।

मौजूदा एनपीएस ग्राहकों को भी यूपीएस में स्विच करने का मौका मिलेगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन के एक भाग के रूप में, लाभार्थी को न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तहत, लाभार्थी को कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा। राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी।

यूपीएस की खास बातें

  • न्यूनतम 25 साल तक कार्यरत रहे कर्मचारी को अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में
  • पेंशनभोगी की मौत पर आश्रित को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा
  • अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी
  • कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत
  • महँगाई इंडेक्सेशन का लाभ
  • रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से
  • हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा

सरकार के मुताबिक बकाया राशि (एरियर) पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के NPS ग्राहकों को UPS में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।  

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