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दस लोगों के साथ महिला बनाती रही संबंध, फिर भी नहीं भरा मन तो करने लगी ऐसी डिमांड, बाद में उन पर ही कर दिया

 

She celebrated her wedding night with 10 men, then said in court- these men raped me, the judge reprimanded her

सोशल मीडिया पर कई अजीबोगरीब शादियों की खबरें वायरल होती रहती हैं, लेकिन कर्नाटक की एक ऐसी कहानी ने हाई कोर्ट के जज को भी हैरान कर दिया है। दीपिका नाम की एक महिला ने कथित तौर पर 10 पुरुषों से शादी की, उनके साथ सहमति से संबंध बनाए और बाद में उन सभी पर बलात्कार का आरोप लगाया।

महिला ने शादी के बाद 10 पुरुषों पर बलात्कार का आरोप लगाया

हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस असामान्य मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (DG-IGP) को राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला के बारे में डिजिटल जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे महिला द्वारा दर्ज की गई किसी भी शिकायत से सावधान रहें।

एक से अधिक शादियाँ और बलात्कार के आरोप

रिपोर्ट के अनुसार, दीपिका ने 10 पुरुषों से शादी की और स्वेच्छा से उनके साथ संबंध बनाए। हालाँकि, इन संबंधों के बाद, उसने पुरुषों पर बलात्कार का आरोप लगाया। यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष तब लाया गया जब दीपिका ने एक कॉफी बागान के मालिक नितिन (बदला हुआ नाम) पर शादी करने और उसे छोड़ने का आरोप लगाया।

जांच करने पर, आरोप झूठे पाए गए। इसके बजाय, दीपिका की सच्चाई अदालत में सामने आई, जिसके कारण न्यायाधीश ने नितिन के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया।

कोडागु जिले के कुशालनगर निवासी नितिन की दीपिका से मुलाकात 28 अगस्त 2022 को मैसूर के ललित महल पैलेस होटल में एक बिजनेस मीटिंग के दौरान हुई थी। कुछ ही समय बाद दोनों के बीच संबंध बन गए। 8 सितंबर 2022 को दीपिका ने नितिन के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस ने दोनों के बीच मामले को सुलझाने का प्रयास किया। 19 सितंबर 2022 को दीपिका ने दूसरी शिकायत दर्ज कराई, इस बार उसने नितिन पर शादी करने और फिर उसे छोड़ देने का आरोप लगाया। 

जब मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय पहुंचा, तो नितिन के परिवार ने तर्क दिया कि वह दीपिका द्वारा फंसाया गया 10वां व्यक्ति है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे परिवार को मामले में झूठा फंसाया गया है। 

तियों/भागीदारों के खिलाफ 10 शिकायतें दर्ज 

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने फैसला सुनाते हुए खुलासा किया कि 2011 से दीपिका ने अलग-अलग पतियों या साथियों के खिलाफ बलात्कार, क्रूरता, धमकी और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए 10 शिकायतें दर्ज कराई हैं। इनमें से ज़्यादातर शिकायतें बेंगलुरु के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई थीं, जिनमें से एक चिक्काबल्लापुर में और दूसरी मुंबई में थी।

जज ने कहा कि इनमें से तीन मामलों में ट्रायल कोर्ट में पहले ही बरी हो चुके हैं। जवाब में, दीपिका के कथित पीड़ितों में से पाँच ने जवाबी शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें उन पर जबरन वसूली और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया।

अदालत ने इन मामलों में एक स्पष्ट पैटर्न पर प्रकाश डाला। दीपिका बार-बार नोटिस के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहती थी और उनके आरोपों के कारण कई पुरुषों और उनके परिवारों को कानूनी कार्यवाही में घसीटा गया। इनमें से कई आरोपी पुरुषों को आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार सहित गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत मिलने से पहले हिरासत में काफी समय बिताना पड़ा था।

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