मेरठ में शोभा और आरती ने कुत्ते के पांच नवजात बच्चों के साथ की दरिंदगी, रूह कांप जाएगी घटना जानकर
Meerut News: मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संत नगर, खड़ौली इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.आरोप है कि यहां दो महिलाओं ने पांच नवजात कुत्ते के बच्चों को तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना 5 नवंबर की है, जिसके बाद स्थानीय एनिमल केयर सोसाइटी के सचिव अंशुमाली वशिष्ठ ने पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से कुत्ते के बच्चों के शवों को निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
एनिमल केयर सोसाइटी ने उठाई आवाज
एनिमल केयर सोसाइटी के सचिव अंशुमाली वशिष्ठ ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस को दी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि संत नगर की निवासी दो महिलाएं, शोभा (पत्नी कुलदीप) और आरती (पत्नी प्रवीण), जो आपस में जेठानी और देवरानी हैं, ने मिलकर इस क्रूर घटना को अंजाम दिया. अंशुमाली के अनुसार, इलाके की एक फीमेल डॉग ने 2 नवंबर को झाड़ियों में पांच बच्चों को जन्म दिया था. लेकिन 5 नवंबर को इन महिलाओं ने पेट्रोल डालकर इन नवजात कुत्तों को आग के हवाले कर दिया.
स्थानीय निवासियों ने किया विरोध
जब कॉलोनी के लोगों ने महिलाओं को इस घिनौने कृत्य को करते देखा, तो उन्होंने इसका विरोध किया. हालांकि, आरोप है कि महिलाओं ने उल्टा कॉलोनी वासियों को धमकाना शुरू कर दिया. इसके बाद स्थानीय निवासियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया. हालांकि, पुलिस मौके पर पहुंचकर भी कोई ठोस कार्रवाई किए बिना वापस लौट गई. कॉलोनी के निवासियों ने बाद में कुत्ते के बच्चों के शवों को उठाकर दफना दिया.
व्यापारी संघ का भी मिला समर्थन
कोई कार्रवाई न होने पर अंशुमाली ने व्यापारी संघ के नेताओं के साथ कंकरखेड़ा थाने का रुख किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. शुक्रवार को व्यापारी नेता जीतू नागपाल और अन्य समाजसेवी भी एनिमल केयर सोसाइटी के सदस्यों के साथ थाने पहुंचे. जीतू नागपाल ने कहा कि इस मामले में दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि अंशुमाली वशिष्ठ की शिकायत पर शोभा और आरती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दोनों महिलाओं के खिलाफ भारतीय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस का कहना है कि अब विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर
इस मामले को लेकर पूरे इलाके में गुस्सा और आक्रोश है. पुलिस द्वारा जांच के बाद यह देखा जाएगा कि क्या आरोपी महिलाओं के खिलाफ और कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया जा सकता है. इस घटना ने लोगों के बीच पशु क्रूरता के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है.
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