HP Court: अर्जित अवकाश मिलेगा, वित्तीय लाभ नहीं..
हिमाचल सरकार ने कोर्ट केस के कारण पिछली तारीख से रेगुलर हुए टीजीटी कैडर के शिक्षकों को बैक डेट से ही ईएल यानी अर्जित अवकाश देने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट केस जीतने के बाद इन्हें रेट्रोस्पेक्टिवली रेगुलर किया गया था और सभी परिणामी लाभ भी देने के आदेश थे। अब शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को कहा है कि सुनीता संगरौली बनाम हिमाचल सरकार की तरह के मामलों में ईएल पिछली तारीख से कैलकुलेट का क्रेडिट कर दी जाए, लेकिन इसका फाइनांशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा।
इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पहले शिक्षा सचिव सीधी निर्देश लिए थे शिक्षा सचिव के पास जब यह मामला गया उसे समय स्वास्थ्य निदेशालय से हाई कोर्ट में गए मामले में फैसला आया था इसी फैसले के आधार पर शिक्षा सचिव ने विभाग को कहा था कि सुनीता सिंगरौली और प्रवीण कुमार केस मे आई फैसले की समान जो भी याचिका करता है उन्हें बिना फाइनांशियल बेनिफिट के रेगुलराइजेशन का लाभ दिया जाए और इनकी रेगुलेशन की शुरुआत ही डेट से अर्जित अवकाश भी क्रेडिट किए जाएं। हालांकि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट सर्विस करने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति की पहली तारीख से सीनियोरिटी देने की केस से अलग है।
मल्टी टास्क वर्कर्स को मिलेगा रुका मानदेय
शिक्षा विभाग में नियुक्त मल्टी टास्क वर्कर पिछले दो महीने से अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। बिना मानदेय दो माह से काम कर रहे इन कर्मचारियों को यह भुगतान अब होने वाला है। अब वित्त विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 3.48 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें से वेजेस के लिए 3 करोड रुपए हैं। यह पैसा मिलने के बाद इनका मानदेय जल्दी जारी हो जाएगा। वित्त विभाग से मिली अनुमति के मुताबिक शिक्षा विभाग को मोटर व्हीकल के लिए 7 लाख, ट्रैवल एक्सपेंस के लिए 25000, ऑफिस एक्सपेंस के लिए 25 लाख, ट्रैवल एक्सपेंस के लिए एक लाख और ऑफिस एक्सपेंस के लिए 15 लाख अलग से मिले हैं।
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