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इधर प्रेमी की अर्थी उठी तो उधर प्रेमिका ने उठा लिया ऐसा कदम; दंग रह गए घरवाले! मच गई अफरातफरी-

   

इधर प्रेमी की अर्थी उठी तो उधर प्रेमिका ने उठा लिया ऐसा कदम, दंग रह गए घरवाले! मच गई अफरातफरी..

मीरपुर। प्रेमी की मौत की खबर पाकर प्रेमिका ने घर के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी होने पर परिजन उसे फंदे से उतर कर उसे पीएचसी ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यह है पूरा मामला

कस्बे के बसंत नगर निवासी 25 वर्षीय पंकज यादव को बीती 11 दिसंबर को हार्ट अटैक पड़ा था, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया था। जहां इलाज के दौरान गुरुवार की रात उसकी मौत हो गई। उसका शव शुक्रवार को तड़के कस्बे में लाया गया।

जैसे ही यह सूचना उसकी 22 वर्षीय प्रेमिका आशी उर्फ रोहणी को पता चली तो उसने घर के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आशी को फंदे पर लटकता देखकर परिजन उसे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

गौरतलब है कि बीते करीब 10 माह पूर्व आशी ने पंकज से शादी करने के लिए थाने में आकर जमकर हंगामा किया था, लेकिन पंकज शादीशुदा होने के चलते तैयार नहीं हुआ, जबकि आशी शादी के लिए अड़ी रही।

बाद में परिजनों के दबाव में आकर उसने पंकज के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज कर दिया था। जमानत के बाद पंकज बाहर था, लेकिन दोनों का प्रेम परवान चढ़ता रहा। पंकज की मौत के बाद पत्नी पुष्पा व तीन माह के पुत्र अनमोल का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि युवती फंदा लगाने से मौत हुई है।

गैंगस्टर एक्ट के आरोप गैंग लीडर को दो वर्ष 35 दिन का कठोर कैद

गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में गैंग के सरगना व उसके साथियों के विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमे के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर मनोज कुमार शासन ने गैंग लीडर को दो वर्ष 35 दिन का कारावास व पांच हजार जुर्माना लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ललपुरा पुलिस ने आरोपी जियालाल उर्फ श्रवण कुमार निवासी पतारा थाना कुरारा गैंग बनाकर पप्पू उर्फ शिवकुमार निवासी सहुरापुर, महेंद्र राजपूत निवासी मवइया के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। जिस पर इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है।

शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर मनोज कुमार शासन ने गैंग लीडर जियालाल उर्फ श्रवण कुमार को दो वर्ष 35 दिन की कारावास की सजा व पांच हजार जुर्माना लगाया है।

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