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HP News: प्रदेश में शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, पढि़ए पूरी जानकारी

 


हिमाचल में शिक्षक भर्ती अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई के नियमों के अनुसार ही होगी। भविष्य में यदि एनसीटीई नियमों में कोई संशोधन करती है, तो यह संशोधन हिमाचल में स्वत: लागू हो जाएगा। इसके लिए भर्ती नियमों को दोबारा से नोटिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल सरकार ने एसएमसी एलडीआर कोटा के लिए बदले गए भर्ती नियमों में यह प्रावधान कर दिया है।

 अभी यह प्रावधान टीजीटी, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर के भर्ती नियमों में हुआ है। इन नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि संबंधित टीचर कैडर का पद विज्ञापित होने से पहले तक यदि एनसीटीई ने शैक्षणिक योग्यता में कोई बदलाव किया होगा, तो वह हिमाचल सरकार के भर्ती नियमों का हिस्सा होगा। इसके लिए संबंधित विभाग रिक्विजिशन भेजते समय भर्ती एजेंसी को लिखकर देगा, इसलिए भर्ती नियम अलग से बदलने की जरूरत नहीं है।

राज्य सरकार ने मंगलवार को शिक्षा सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार टीजीटी हिंदी और ड्राइंग मास्टर के भर्ती नियम भी जारी कर दिए हैं। टीजीटी हिंदी के नए नियमों के मुताबिक कल 2489 पद इन नियमों के दायरे में होंगे। शैक्षणिक योग्यता में बीएड जरूरी कर दी गई है। यदि ग्रेजुएशन में अंक कम हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक लिए जा सकते हैं।

इसमें सीधी भर्ती के माध्यम से 37.5 फीसदी, बैचवाइज माध्यम से 32.5 फीसदी, प्रोमोशन के माध्यम से जेबीटी के लिए 25 फीसदी और एसएमसी लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के लिए पांच फीसदी का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ ड्राइंग मास्टर के नए भर्ती नियमों के दायरे में कुल 4127 पद लिए गए हैं, जबकि शैक्षणिक योग्यता में यहां बीएड कंपलसरी नहीं है। हालांकि ड्राइंग मास्टर के लिए भी ग्रेजुएशन के साथ मास्टर डिग्री का विकल्प अलग से मिलेगा। इस भर्ती के लिए 50 फीसदी कोटा सीधी भर्ती का होगा, जबकि बैचवाइज कोटा 45 फीसदी और एलडीआर एसएमसी कोटा पांच फीसदी रहेगा।

कोर्ट में उलझी शास्त्री भर्ती रोकी

राज्य सरकार ने कोर्ट में लंबी लड़ाई में उलझी शास्त्री भर्ती को फिलहाल रोक दिया है। यह मामला हिमाचल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को इस भर्ती को फिलहाल पेंडिंग रखने को कहा है।

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